मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 191 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा वर्तमान मंडी फीस की दरें अधिसूचित कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक रूपये 100/— पर रूपये 2/— के स्थान पर रूपये 1.50/— नियत करती है। जिन अधिसूचित कृषि उपजों पर वर्तमान में रूपये 1.50/— या उससे कम मंडी फीस की दर लागू है वह यथावत लागू रहेगी।
राजपत्र दिनांक 06.10.2018 ( Download )
राजपत्र दिनांक 27.11.2020 ( Download )
01.
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अनुसूची 01 के अनुसार राज्य विपणन विकास निधि - किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि, गौ संवर्धन निधि, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना | |
1/— रूपये में से 50 पैसे
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02.
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अनुसूची 02 में उल्लेखित बोर्ड शुल्क की राशि |
1/— रूपये में से 01 प्रतिशत से 30 प्रतिशत स्लेब अनुसार
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03.
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मंडी स्तर पर क्रमांक 01 एवं 02 के पश्चात् शेष राशि में से
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(अ) स्थाई निधि (यथावत) |
1/— रूपये का 20 प्रतिशत
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(ब) आरक्षित निधि (यथावत)
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यथावत 1/— का 10 प्रतिशत |
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(स) मंडी की स्थापना (यथावत)
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यथावत मंडी स्तर पर शेष राशि |